मुजफ्फरनगर:-शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र में बालक के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित पर अर्थदंड भी लगाया है। एक आरोपित की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में शमीम निवासी फतेहपुर और जुल्फकार मलकपुर ने छह वर्षीय बालक का अपहरण कर लिया था। आरोपितों ने कुकर्म करने के बाद बालक की गला दबाकर हत्या कर दी थी। ग्रामीणों ने शमीम को मौके पर ही दबोच लिया था, जबकि जुल्फकार फरार हो गया था। मामले की सुनवाई विशेष एससी/एसटी कोर्ट जमशैद अली के समक्ष चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोपित जुल्फकार की मौत हो चुकी है। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपित शमीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है।