नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। राज्य सरकार की तरफ से पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आज आरक्षण देने के आधार को लेकर सरकार का पक्ष सुना जाएगा।


नई दिल्ली :- मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आज यानी बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को अदालत में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद शिवराज सरकार ने संशोधन याचिका दायर की है।


बता दें कि राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके बाद आज आरक्षण देने के आधार को लेकर सरकार का पक्ष सुना जाएगा। इसके बाद निर्णय सुनाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव कराने की तैयारी तेज कर दी है।