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लुटेरे को दो साल 10 माह की सजा, 16 हजार का अर्थदंड

 




वर्ष 2018 में थाना नई मंडी क्षेत्र में नवीन मंडी के निकट भोपा रोड व बिदल वाली गली में महिलाओं से चेन लूटने की तीन घटनाएं हुई थीं। एक व्यक्ति सतबीर सिंह से भोपा रोड पर 41 हजार रुपये भी लूटे गए थे। लूट की इन चार घटनाओं में आरोपित शहजाद को कोर्ट ने दो वर्ष दस माह के कारावास व 16 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। मामलों की सुनवाई एसीजेएम प्रथम प्रशांत कुमार सिंह की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने पैरवी की।

अभियोजन के अनुसार थाना नई मंडी क्षेत्र में नवंबर-दिसंबर 2018 के दौरान महिलाओं से गले से सोने की चेन लूटने की घटनाएं हुई थीं। इसमें से एक अधिवक्ता मनमोहन बत्रा की पत्नी से चेन लूट की घटना भी शामिल है। पुलिस ने अभियुक्त शहजाद को गिरफ्तार कर लूटा समान बरामद किया था। आरोपित को लूट व लूट के माल की बरामदगी में चार मुकदमे दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। वह तभी से जेल में है। मिशन शक्ति के तहत चारों मामलों की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत कुमार ने आरोपी शहजाद पुत्र इस्लाम निवासी खालापार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। - - - -


गैगस्टर एक्ट में फरार आरोपित गिरफ्तार

छपार: गैगस्टर एक्ट में फरार आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक प्रेमप्रकाश शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के गांव छपरा निवासी साजिद पुत्र जब्बार के विरुद्ध थाना छपार में गोकशी के दो मामले दर्ज हैं। ढाई माह पूर्व पुलिस ने उसे गोकशी करने के मामले में गोमांस सहित गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पूर्व ही वह जमानत पर बाहर आया है। जिसके चलते उसे गैगस्टर में निरुद्ध किया गया। गैंगस्टर के मामलें में वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। मंगलवार को वरिष्ठ उपनिरीक्षक सचिन शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर हाईवे पर छपार बस स्टैंड पर आरोपित साजिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपित का चालान कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित शातिर गोतस्कर है।






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