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"सपा विधायक भगोड़ा, घोषित होगी 82 की कार्रवाई"

 शामली:- कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। पुलिस की अर्जी पर शनिवार को न्यायालय ने धारा 82 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उधर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस आदेश के साथ ही अब कैराना विधायक भगोड़ा घोषित हो गए हैं। गौरतलब है कि विधायक नाहिद के खिलाफ दर्ज  3 मुकदमों में पुलिस द्वारा 21 सितंबर को जनपद न्यायालय से चार वारंट हासिल किए गए थे, इनमें 3 वारंट उनकी गिरफ्तारी के थे, जबकि एक सर्च वारंट संदिग्ध कार की बरामदगी के लिए हासिल किया गया था। वारंट हासिल होने पर उसी दिन अधिकारियों ने भारी फोर्स के साथ विधायक नाहिद हसन के आवास पर छापा मार कार्रवाई की थी, मगर विधायक नहीं मिल पाए थे। तभी से लगातार पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और कार की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने 11 टीमों को लगाया। मगर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब पुलिस ने विधायक की संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। गत सोमवार को पुलिस ने कोर्ट में 82 की कार्यवाही की अर्जी लगाई थी। शनिवार को न्यायालय से कार्यवाई के आदेश मिल गए।

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